PAN Card News: अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि यह काम बाद में कर लेंगे लेकिन अब समय लगभग खत्म हो चुका है। सरकार और आयकर विभाग लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने तय तारीख तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। PAN Card News से जुड़ा यह अपडेट सीधे आपकी रोजमर्रा की आर्थिक जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।
पैन आधार लिंक न होने पर क्या परेशानी आएगी?
अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं। बैंक में खाता खोलना या बड़ा लेनदेन करना मुश्किल हो सकता है। म्यूचुअल फंड शेयर या अन्य निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे जिससे नोटिस और जुर्माने का खतरा बढ़ेगा। कई जगह पैन अमान्य मान लिया जाएगा और पहचान के रूप में भी इसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए सरकार इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जरूरी जिम्मेदारी मान रही है।
आयकर विभाग ने क्या कहा है?
आयकर विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों का पैन 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी हुआ है उनके लिए लिंकिंग जरूरी है। ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड और बिना रजिस्ट्रेशन वाले दोनों तरह के लोग यह काम कर सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।।यानी अगर समय निकल गया तो पैन निष्क्रिय मान लिया जाएगा। यह नियम सभी करदाताओं पर समान रूप से लागू होगा।
नए पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए नियम
जो लोग अब नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी आसान है। नए आवेदकों के लिए आधार आधारित सत्यापन पहले से ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आवेदन के समय ही आधार से पैन लिंक हो जाता है। ऐसे लोगों को बाद में अलग से लिंकिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। सरकार का मकसद यही है कि आगे चलकर पैन और आधार अलग अलग न रहें।
समय रहते लिंक कराना क्यों जरूरी है?
आखिरी तारीख का इंतजार करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक बार पैन निष्क्रिय हो गया तो उसे दोबारा सक्रिय कराना झंझट भरा हो सकता है। जुर्माना बैंकिंग रुकावट और टैक्स से जुड़ी परेशानी अलग से झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते पैन और आधार को लिंक कर लें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।